
दरअसल, बिलासपुर निवासी गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन एसडीएम ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पिछले वर्ष जन्मदिन समारोह के दौरान शहर के मध्य नगरी चौक पर यातायात बाधित हुआ था और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी।
इसके बाद गुरुदेव अवस्थी ने एसडीएम के आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं, बल्कि शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण और प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यदि कार्यक्रम निजी परिसर में होगा और सभी शर्तों का पालन किया जाएगा, तो प्रशासन को अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सशर्त अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार का अवरोध, शोर-शराबा या कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं होनी चाहिए।
बिलासपुर के रहने वाले गुरुदेव अवस्थी हर साल संजय दत्त का जन्मदिन मनाते हैं। इस बार उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन एसडीएम ने आवेदन खारिज कर दिया। कारण यह था कि पिछले साल जन्मदिन समारोह के दौरान शहर में ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की समस्या हुई थी।