
मामला 15 मार्च 2021 का बताया जा रहा है। आरोपी बालकृष्ण जांगड़े महिला के पति का दोस्त था और वारदात के समय महिला अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी घर में घुसा और चाकू से हमला कर उसे बंधक बना लिया। करीब दो घंटे तक घर में दहशत का माहौल रहा।
अब इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि आरोपी की पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
