शादी का तोहफा खोलते ही हुआ जोरदार धमाका… और अब इस पूरे मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दरअसल, 31 मार्च 2023 को ग्राम चमारी में शादी समारोह हुआ था। शादी के बाद मिले एक गिफ्ट को घर लाकर कमरे में रखा गया था। 3 अप्रैल की सुबह जैसे ही गिफ्ट में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ा गया, उसमें जोरदार धमाका हो गया।

धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारों तक को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में चार लोग घायल हुए थे।

पुलिस की जांच में मौके से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और होम थिएटर के अवशेष समेत कई अहम सबूत मिले।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे के साथ प्रेम संबंध को लेकर विवाद था। इसी विवाद के चलते उसने हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाया था।

अब अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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