मामला एक SI की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। महिला ने आरोप लगाया है कि योग सिखाने के दौरान तत्कालीन IG रतनलाल डांगी ने उन्हें परेशान किया और कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया।

महिला का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें और उनके परिवार को कथित तौर पर धमकियां दी गईं। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
इसी को लेकर महिला ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी IPS आनंद छाबड़ा अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक रतनलाल डांगी के समान रैंक के अधिकारी रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए और किसी महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।

यानी अब बड़ा सवाल—क्या हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में आगे कोई बड़ा एक्शन होगा?